- आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- प्रशिक्षार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- आवेदक भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से संबंधित टूलकिट का लाभ विगत दो वर्षों में नहीं प्राप्त किया हो।
- आवेदक अथवा इसके परिवार के किसी सदस्य को योजना के अंतर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।
देना होगा घोषणा पत्र
आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में घोषणा पत्र देना होगा।
इस वेबसाइट पर करें आवेदन
उपायुक्त उद्योग आरके शर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए 10 जून 2020 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट
www.diupmsme.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है।