अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम उत्तरी कोलिया निवासी अवधेश को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 14 हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र यादव का कहना था कि वादी लालू बेलीपार थाना क्षेत्र का निवासी है। घटना 17 दिसंबर 2013 की शाम करीब 7:30 बजे की है। अवधेश घर के सामने गली में घूम-घूम कर गाली दे रहा था।
वादी व अन्य लोगों ने जब मना किया तो अवधेश मारपीट करने लगा। साथ ही धारदार हथियार (गुप्ती) से बेटे विनय के सीने व पेट में घोंप दिया। मामले की सुनवाई के दौरान मामले में नामजद बलवंती देवी का निधन हो गया था। त्रिभुवन और सुग्रीव संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त हो गए।