हत्या की कोशिश का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राहुल आनंद ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कविलासपुर निवासी अभियुक्त दीनानाथ पांडेय, श्रीनारायण पांडेय व राजनारायण पांडेय को दस साल के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह एवं रमेश सिंह का कहना था कि वादी विनोद चंद्र उर्फ लल्ला उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर का निवासी है। वादी की अभियुक्तों से पुरानी रंजिश चलती है। वादी अभियुक्तों के गांव में सरकारी सड़क का निर्माण करा रहा था।
उसी रंजिश के कारण अभियुक्त दीनानाथ वादी का विरोध कर रहा था तथा मजदूरों को परेशान कर रहा था। 17 नवंबर 2006 को दिन में करीब 2 बजे वादी अपने भाई प्रदीप चंद्र के साथ विरोध का कारण पूछने गया। इसी बात पर नाराज होकर दीनानाथ के ललकारने पर श्रीनारायण ने कट्टे से प्रदीप चंद्र के पेट में गोली मार दी तथा राजनारायण ने भी कट्टे से फायर किया।