चेयरमैन वेद प्रकाश शाही।
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नगर पंचायत अध्यक्ष वेद प्रकाश शाही ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज होने के बाद जब उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि डीएम ने सिर्फ फर्म पर केस दर्ज कराने का आदेश दिया था, लेकिन बांसगांव के थानेदार ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने तथा उत्पीड़न करने के लिए अवैधानिक रूप से उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया।
इसकी शिकायत एसएसपी से की गई थी। उन्होंने बताया कि लद्यु उद्योग निगम लिमिटेड मुरादाबाद एक सरकारी संस्था है। शासनादेश में संस्था को कार्यादेश जारी करने में वरीयता देने की बात कही गई है। उक्त संस्था को हाइड्रोलिक 9 मीटर टाटा 207 की आपूर्ति के लिए 15 अप्रैल 2019, 29 फरवरी 2020 और 16 मार्च 2020 को लिखित रूप से निर्देश दिया गया।
आपूर्ति नहीं होने पर उन्होंने 8 मई 2020 को अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बांसगांव को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वह फर्म पर मुकदमा दर्ज कराएं। नगर पंचायत अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से मांग की कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को समाप्त कराया जाए अन्यथा वह कोर्ट की शरण में जाने को बाध्य होंगे।