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Gorakhpur News: लड़की भगाने के आरोपी को सात साल की सजा, कोर्ट ने सुनाई सजा

Thu, 05 Jan 2023 02:22 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि घटना 11 अक्तूबर 2011 की शाम करीब 6:30 बजे की है। अभियुक्त पहले भी वादी की लड़की को स्कूल से आते समय बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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लड़की को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के जुर्म में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जमीन शुक्ल निवासी अभियुक्त विनोद कुमार यादव उर्फ पप्पू यादव को सात साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि घटना 11 अक्तूबर 2011 की शाम करीब 6:30 बजे की है। अभियुक्त पहले भी वादी की लड़की को स्कूल से आते समय बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था। घटना के दिन शाम को अंधेरा होने का फायदा उठाकर अभियुक्त वादी की लड़की को घर का सारा जेवरात लेकर बुलाया और बहला फुसलाकर कर भगा ले गया।

बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को तीन साल की सजा
बच्ची के साथ छेड़छाड़ के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्रता अग्रवाल ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर पचपेड़वा निवासी अभियुक्त सुरेश भारती को तीन साल के कठोर कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि वादिनी 15 मई 2014 को रुस्तमपुर नहर रोड स्थित एक हॉस्पिटल में काम करने गई थी। अभियुक्त उसी समय वादिनी के घर आया और उसकी बच्ची का नहाते समय अश्लील फोटो खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा।

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