गोरखपुर। जनपद न्यायालय और विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। एक मामले में हत्या की कोशिश के दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दूसरे मामले में नशीला पदार्थ रखने के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया।
पहले मामले में जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने बेलीपार थाना क्षेत्र के भौवापार निवासी ओम प्रकाश कन्नौजिया को हत्या की कोशिश का दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास और 53 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न देने की स्थिति में दोषी को नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी सरिता देवी के देवर गिरजेश कन्नौजिया पर 8-9 जून 2020 की रात करीब दो बजे फावड़े से जानलेवा हमला किया गया था। हमले में पीड़ित को गंभीर व प्राणघातक चोटें आईं।
दूसरे मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने कुशीनगर जिले के कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के बतरौली निवासी शफीकुल को नशीला पदार्थ रखने का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार, 28 फरवरी 2018 को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ओवरब्रिज की पश्चिमी सीढ़ी के पास संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से अल्प्राजोलम नामक नशीला पदार्थ बरामद हुआ था।