गोरखपुर। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शाहपुर की पार्षद ज्ञानती देवी और उनके परिवार में खुशी है। उच्च न्यायालय ने ज्ञानती देवी की पार्षद पद निरस्त करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय के इस निर्णय को परिवार ने सत्य और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और कोर्ट का आभार जताया है।
ज्ञानती देवी के पुत्र व पार्षद प्रतिनिधि चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह और उनका परिवार लगातार सुर्खियों में रहा है। विरोधियों की ओर से उनकी और परिवार की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आरोप लगाए गए। ऐसे समय में हाईकोर्ट का आदेश परिवार के लिए बड़ी राहत है। मेयर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि आदेश की कॉपी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। आदेश की कॉपी मिलते ही कोर्ट के आदेश का पालन होगा।