इनके लिए अनिवार्य है जीएसटी पंजीकरण
- आपकी वार्षिक बिक्री या माल का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है।
- आप एक सेवा प्रदाता हैं और आपकी वार्षिक बिक्री या कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक है।
- पूर्व में वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आदि के तहत पंजीकृत रहे हों।
- आकस्मिक करदाता (आयोजन/प्रदर्शनी के लिए सेवाएं और सामान प्रदान करते हैं, लेकिन आपके पास व्यवसाय का स्थायी पता/स्थान नहीं है)
जीएसटी पंजीकरण के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता प्रमाण (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि), बैंक खाता विवरण, स्वामी का फोटो, साझेदार फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड की कॉपी।
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन बाबूलाल ने कहा कि जीएसटी में पंजीकरण के लिए पिछले महीने वृहद स्तर पर जागरूकता कैंप आयोजित किए गए थे। गोष्ठी व अन्य माध्यमों से भी व्यापारियों को जागरूक किया जाता रहा है। इधर चुनाव के चलते काम रुका है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को 10 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा दी जाती है। जिन पात्र व्यापारियों ने अब तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वे अपना पंजीकरण करा लें। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वाणिज्यकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।