गोरखपुर जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र के सराय गुलरिहा गांव में घर में घुसकर मारपीट व हत्या के प्रयास से संबंधित एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक नाथ सरस्वती ने तत्कालीन एसओ रवि राय व ग्राम प्रधान खड्ग बहादुर यादव सहित 14 नामजद के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुलरिहा थाना प्रभारी को केस दर्ज करके विवेचना करने को कहा है।
गुलरिहा थाना क्षेत्र के ग्राम सराय गुलरिहा निवासी दिनेश कुमार गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अश्वनी कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि वादी के गांव की रहने वाली पिंकी की जमीन की धोखाधड़ी करके खड्गबहादुर यादव ने 50 लाख रुपये हड़प लिया और उसके पति को मारापीटा था। इस कारण पिंकी के पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
आरोपी खड्ग बहादुर उसका घर भी हड़पने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिंकी ने उसे वादी दिनेश कुमार गुप्ता की चाची सुधा गुप्ता के नाम बैनामा कर दिया। इसी रंजिश को लेकर खड्ग बहादुर ने एसओ गुलरिहा रवि राय, नायब दरोगा रामकेश, सिपाही अनिल यादव व दो अन्य सिपाहियों को साजिश में लेकर 11 अक्तूबर 2020 की सुबह साढ़े दस बजे अपने सहयोगियों के साथ वादी के घर में घुसकर उसे व परिवार के अन्य सदस्यों को तरह मारा पीटा। वादी जान बचाने के लिए छत पर भागा तो रामाशीष, रामकरन, जयहिंद, मनीष व अंगद प्रजापति आदि ने घेर लिया। इस दौरान जान से मारने के लिए नीचे से ही फायर किए जो वादी के मुंह में लगी।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एसओ रवि राय, ग्राम प्रधान खड्ग बहादुर समेत 14 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश एसओ गुलरिहा को दिया है। इस सिलसिले में तत्कालीन थानाध्यक्ष का पक्ष नहीं मिल सका है। पक्ष मिलते ही प्रकाशित किया जाएगा।