कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए शासन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल में मुफ्त प्रवेश के जरूरतमंदों को एक और मौका देने का फैसला किया है। इसके लिए पहली बार तीसरे चरण में भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगी। इच्छुक अभिभावक आरटीई की वेबसाइट
rte25.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। 11-12 अगस्त को आवदेन कर्त्ताओं के फॉर्म का सत्यापन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। 14 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन होगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जरूरतमंदों के बच्चों को जिले के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश का मौका दिया जाता है। इन बच्चों की फीस शासन की ओर से स्कूल प्रबंधन को दी जाती है। वहीं कॉपी किताब का पैसा अभिभावकों के खाते में भेजा जाता है। इसके लिए आवेदन दो चरणों में होता है।
पहले चरण की समय सीमा दो जून को खत्म होने के बाद से लॉटरी के माध्यम से 1527 बच्चों को स्कूल का आवंटन किया जा चुका है। प्रवेश प्रक्रिया स्कूलों में शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए आवेदन 10 जून से शुरू होकर 10 जुलाई को खत्म हुआ है।