घूस लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक की जमानत अर्जी खारिज
रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हरैया तहसील के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक घनश्याम चौधरी की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय तनू भटनागर ने जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी का कहना था कि 9 जून 2022 को शिकायतकर्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उनका कहना था कि उनकी पत्नी रेखा श्रीवास्तव के नाम ग्राम खेमराजपुर में एक बैनामा शुदा जमीन है। जिसकी पैमाइश के लिए उनकी पत्नी ने एक प्रार्थना पत्र एक वर्ष पूर्व उपजिलाधिकारी हरैया के न्यायालय में दाखिल किया था, जो राजस्व निरीक्षक घनश्याम चौधरी को प्राप्त हुआ।
शिकायतकर्ता अपनी जमीन की पैमाइश के लिए आरोपी राजस्व निरीक्षक से मिला। आरोपी ने शिकायतकर्ता से जमीन की पैमाइश के लिए 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। पीड़ित की शिकायत पर एक ट्रैप टीम का गठन हुआ और आरोपित को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।