घर पर अगर शादी-तिलक जैसे मांगलिक आयोजन कर रहे हैं, तो भी आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। दरअसल, मांगलिक कार्यक्रमों को लेकर कई लोग गफलत में हैं कि सिर्फ मैरिज हॉल, होटल या लॉज आदि से ही शादी, तिलक या अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने पर प्रशासन की अनुमति जरूरी है, घर से करने पर नहीं।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन का स्पष्ट कहना है कि कोविड-19 को लेकर धारा 144 लागू है। ऐसे में शादी या किसी भी कार्यक्रम के लिए जहां पांच से अधिक लोग जुटते हैं तो अनुमति लेनी जरूरी है। शहर में एडीएम सिटी यह अनुमति देंगे जबकि देहात में संबंधित एसडीएम।
अनुमति की यह है प्रक्रिया
अगर घर में किसी की शादी या कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम है तो आपको शहरी क्षेत्र के लिए एडीएम सिटी कार्यालय पर आवेदन करना होगा। वहां एक विशेष प्रोफार्मा मिलेगा। उसे भरने के बाद उसे वहीं जमा करना होगा। वहां से इस प्रोफार्मा पर संबंधित थाना, सीओ कार्यालय और एसपी सिटी की रिपोर्ट लगने के बाद एडीएम सिटी अनुमति जारी करेंगे।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि शादी हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम, पांच से अधिक लोग अगर कहीं भी जुटते हैं, तो उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहीं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि धारा 144 लागू है। हर उस आयोजन के लिए अनुमति लेनी जरूरी है, जहां पांच से अधिक लोग जुटेंगे। चाहे वह घर हो या मैरिज हॉल। अनुमति भी सशर्त दी जा रही है, जिसका पालन करना जरूरी है।
शादी-तिलक आदि मांगलिक कार्यक्रमों में वर-वधू दोनों पक्षों को मिलाकर संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौके पर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करने जरूरी है।
वर-वधु पक्ष दिखा रहे समझदारी, फोन से मांग रहे आशीर्वाद
कोरोना संकट के बीच शादी करने वाले वर-वधु पक्ष के लोग समझदारी दिखा रहे हैं। जिनसे घनिष्ठ संबंध हैं, उन्हें फोन करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। बता रहे हैं कि शादी में बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं।
घर पर ज्यादा भीड़ न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका भी ख्याल रखना है। खैर सगे-संबंधी भी समझ रहे हैं। सब मोबाइल फोन पर ही बधाई और आशीर्वाद दे रहे हैं। शादी का कार्ड छपवाने और बांटने की जरूरत नहीं पड़ रही है।