ई-पास के लिए आवेदक
rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक
rahat.up.nic.in/epass पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें संस्थागत पास का भी प्रावधान है। एक संस्था आवेदक सहित अधिकतम पांच कार्मिकों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ही स्वीकृत एवं अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत आवेदन के लिए ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाएंगे। आवेदक एसएमएस पर मिले लिंक पर क्लिक कर पास डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंट भी ले सकेगा। ई-पास की डिजिटल प्रति भी मान्य होगी।
बंदी तक के लिए मान्य होगा ई-पास
संस्थान के लिए जारी ई-पास पूरी बंदी तक वैध होंगे। आमजन के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन तथा अंतरजनपदीय ई-पास की वैधता दो दिन होगी। पास की पूर्ण अवधि में जांच के दौरान मांगे जाने पर आवेदक को आवेदन के समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी क्यूआर कोड के जरिए सत्यापन कर ई-पास की जांच कर सकेंगे।
जिले में एसडीएम, बाहर के लिए एडीएम करेंगे सत्यापन
जिले के भीतर ई-पास जारी करने के लिए संबंधित एसडीएम तथा प्रदेश की सीमा के भीतर ई-पास जारी करने के लिए अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नगर को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के बाहर के राज्यों तक जाने के लिए विशेष मामलों में ई-पास डीएम जारी करेंगे।