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मतदान के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकानें: डीएम

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मतदान के 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकानें: डीएम
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देवरिया। जनपद में मतदान के 48 घंटे पूर्व से शराब बंदी रहेगी। जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया है कि 337-देवरिया के उप निर्वाचन के लिए तीन नवंबर को मतदान तथा 10 नवंबर को मतगणना होगी।
इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के जनपद सिवान तथा गोपालगंज में भी तीन नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसे ध्यान में रखते हुए लोक शांति बनाए रखने, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए उप्र आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 की धारा-135 (ग) के प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत आदेश को संशोधित करते हुए तीन नवंबर को मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से तक जनपद में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त 10 नवंबर को मतगणना के दिन मतगणना स्थल से आठ किमी परिधि के भीतर स्थित आबकारी के समस्त थोक एवं फुटकर बिक्री अनुज्ञापनों को बंद रखने का निर्देेेश दिया गया है। उन्होंने बंदी आदेश का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।
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उप निर्वाचन के लिए आयकर विभाग का कंट्रोल रूम स्थापित
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि 337- देवरिया विधानसभा के उप निर्वाचन के दृष्टिगत आयकर विभाग द्वारा कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 18001806555 तथा व्हाट्सअप नंबर 08005445129 है। उन्होंने कहा कि इन नंबरों पर निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रयुक्त नकदी एवं कालेधन से संबंधित शिकायत की जा सकती है।
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