निजी नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन देने में उपभोक्ता से निर्धारित शुल्क से अधिक रकम लेने के आरोप में चौरीचौरा खंड के तकनीकी कर्मचारी सुनील कुमार को अधिशासी अभियंता ने निलंबित कर दिया।
जोन में अधिशासी अभियंता स्तर से निलंबन की यह पहली कार्रवाई है। ब्रह्मपुर क्षेत्र के ग्राम दिलीया के नंदलाल की शिकायत का संज्ञान लेकर मुख्य अभियंता ने मामले में जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर लगे आरोपों को सही पाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई।
नंदलाल ने निजी नलकूप श्रेणी में दो किलोवाट के कनेक्शन के लिए क्षेत्र के अवर अभियंता से संपर्क किया था। जेई ने लाइनमैन सुनील कुमार को कनेक्शन देने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आरोप है कि लाइनमैन ने किसान से आवेदन पत्र के साथ ही 11 हजार रुपये भी ले लिए। जबकि, निर्धारित शुल्क 2,240 रुपये ही जमा होने थे।
जांच में अवर अभियंता की भी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। नियम है कि अवर अभियंता व लाइनमैन, किसान को नलकूप पोर्टल के बारे में जानकारी देकर पोर्टल पर आवेदन करवाते।
अधिशासी अभियंता मनीष कुमार झा का कहना है कि शिकायत मिली थी। मुख्य अभियंता के निर्देश पर जांच की गई। लाइनमैन सुनील कुमार की लापरवाही सामने आई। जेई के खिलाफ चेतावनी पत्र जारी किया गया है। इस कार्रवाई से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है।