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पांच महीने बाद आज होटल और रेस्त्रां में बढ़ जाएगी रौनक, इन शर्तों के साथ मिली ये खास छूट

Tue, 08 Sep 2020 10:38 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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जरूरी शर्तों के साथ होटल और रेस्त्रां में बैठाकर खिलाने की मिली छूट - फोटो : अमर उजाला।
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गोरखपुर में होटल और रेस्त्रां में आज से रौनक बढ़ जाएगी। अब कुछ जरूरी शर्तों का पालन कर अपने यहां ग्राहकों को बैठाकर खिला सकेंगे। इसी तरह ऑटो चालक भी कुछ नियमों का पालन करते हुए सवारियों को बैठा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सोमवार देर शाम डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है।

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 बता दें कि कोरोना संकट की वजह से 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने के बाद समय-समय पर ज्यादातर व्यवसाय शुरू हो गए, लेकिन होटल-रेस्त्रां में रौनक नहीं आ सकी थी। अनलॉक तीन में रेस्त्रां वालों को पैक किया हुआ खाना बेचने की अनुमति तो मिली, मगर बैठाकर खिलाने पर प्रतिबंध लगा रहा।

पांच महीने बाद अब ग्राहक होटल-रेस्त्रां में बैठकर खा सकेंगे। होटल ओर रेस्त्रां संचालक कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। तीन दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शहर के होटल और रेस्त्रां संचालकों ने मुलाकात कर अपनी पीड़ा बयां की थी। संचालकों का कहना था कि पांच महीने से उनका कारोबार ठप पड़ा है।
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जगह के किराए से लेकर बिजली के बिल और कर्मचारियों को भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि आमदनी कुछ नहीं हो रही। मुख्यमंत्री ने इस परेशानी पर संजीदगी दिखाते हुए डीएम को जरूरी शर्तों के साथ होटल-रेस्त्रां को बैठाकर खाना खिलाने और ऑटो संचालकों को यात्री बैठाने की छूट देने का निर्देश दिया।

होटल-रेस्त्रां संचालकों के लिए शर्तें

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी मुख्यमंत्री ने कमिश्नर और डीएम से कहा कि होटल-रेस्त्रां तथा बाजारों के संचालन के लिए जनपद स्तर पर बैठक कर कार्ययोजना बनाई जाए। आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन तत्काल हरकत में आया। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने होटल-रेस्त्रां और ऑटो रिक्शा के संबंध में कार्ययोजना बनाई, जिसे देर शाम डीएम ने मंजूरी दे दी।
  • रेस्त्रां/होटल के प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका, थर्मल स्कैनर, पल्स आक्सीमीटर एवं मास्क के साथ हेल्प डेस्क स्थापित करना होगा
  • हेल्पडेस्क पर थर्मल स्कैनर व पल्स आक्सीमीटर से सभी व्यक्तियों की जांच करनी होगी तथा हाथ सैनिटाइज कराने होंगे तभी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी
  • बिना मॉस्क प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, बिना मास्क के आने वाले लोगों को कुछ शुल्क लेकर हेल्प डेस्क से ही मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
  • खाने की टेबल पर शारीरिक व सामाजिक दूरी का अनुपालन न करने एवं बिना मॉस्क के किसी व्यक्ति के पकड़े जाने पर उसके साथ-साथ संबंधित होटल/रेस्त्रां संचालक पर भी कार्रवाई होगी
  • कामन डाइनिंग हाल में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग नहीं होगा
  • डाइनिंग हाल की खिड़कियां एवं दरवाजे खुले रखे जाएंगे तथा एक्जास्ट फैन हमेशा चलाना पड़ेगा
  • भोजन परोसने वाले वेटर अनिवार्य रूप से मॉस्क, ग्लब्स, हैंड सैनिटाइजर, बाल ढकने वाली टोपी का प्रयोग करेंगे
  • इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तनों को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा। बर्तन धोने वाला पीपी किट का प्रयोग करेगा
  • प्रयोग हो चुके डिस्पोजेबल प्लेट/गिलास/कटोरी को पूरी तरह नष्ट कराना होगा  
  • टॉयलेट एवं वॉशरूम में लिक्विड सोप एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य है
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ऑटो-टैक्सी संचालकों के लिए जरूरी शर्तें

  • टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा में चालक-संचालक को हैंड सैनिटाइजर, मॉस्क, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर रखना होगा
  • यात्री बैठाने से पूर्व उसके हाथ सैनिटाइज करने के साथ ही थर्मल स्कैनिंग व ऑक्सीमीटर से चेक करना होगा, तापमान अधिक मिलने पर यात्री को बैठा नहीं सकते
  • बिना मॉस्क कोई भी यात्री बैठ नहीं सकता
  • चालक को अपने पास कुछ अतिरिक्त मॉस्क भी रखना होगा ताकि किसी के पास मॉस्क न हो उन्हें उचित दर पर उपलब्ध करा सकें
  • टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा में बिना मास्क यात्रा करने एवं कराने पर संबंधित यात्री एवं वाहन दोनों पर चालान/जुर्माना किया जाएगा
  • निर्धारित सीट से अधिक यात्री बैठाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी
  • ऑटो और ई-रिक्शा व टैक्सी प्रतिदिन सुबह-शाम सैनिटाइज करनी होगी।
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