- जमीन के सौदे में 20 लाख लेने के बाद गोली मारने का मामला, कोर्ट ने 45 हजार का जुर्माना लगाया
- चौरीचौरा थाना क्षेत्र का मामला, अर्थदंड न देने पर 135 दिन की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या की कोशिश के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को 10 साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने चौरीचौरा थाना क्षेत्र के गौनर गांव निवासी राजू निषाद को हत्या की कोशिश का अपराध सिद्ध पाए जाने पर दस वर्ष के कठोर कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 135 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादी देवेंद्र निषाद रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के गायघाट बुजुर्ग का निवासी है। देवेंद्र ने ग्राम गौनर में जमीन खरीदने के लिए राजू निषाद को 20 लाख रुपये दिए थे। तय समझौते के अनुसार 26 जून 2021 को जमीन की रजिस्ट्री कराई जानी थी। अभियोजन के अनुसार, रजिस्ट्री के लिए वादी, राजू के घर गया था। वहां से दोनों एक साथ लौटे। रास्ते में राजू ने कहा कि उसे भी सहजनवां जाना है और बाघागाड़ा तक छोड़ने की बात कही। वादी जब राजू को फोरलेन पर बाघागाड़ा के पास छोड़कर जाने लगा, तभी समय करीब 1.30 बजे राजू ने जान से मारने की नीयत से पीछे से पिस्टल से गोली चला दी। गोली लगने से देवेंद्र निषाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप को सिद्ध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राजू निषाद को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।