गोरखपुर। मड़ई में आग लगाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम मेउड़ी निवासी अभियुक्त लालू व मुन्नर को सात साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष का कोर्ट में कहना था कि वादिनी फूलमती की मड़ई बहुत पहले से अभियुक्तों के निकास के करीब स्थित थी।अभियुक्त हमेशा इस फिराक में रहते थे कि किसी तरह मड़ई को समाप्त कर दिया जाए जिससे उनकी जमीन का विस्तार हो सके। 19/20 जून 2003 की रात करीब एक बजे अभियुक्तगण वादिनी के छप्पर के पास आए और वादिनी को गाली गुप्ता देते हुए छप्पर में आग लगा दिए। वादिनी किसी तरह निकलकर जान बचाई।