गोरखपुर। बेसिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की नीति जारी कर दी है। परिषद के सचिव के शासनादेश के अनुसार अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन संपादित की जाएगी, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
इस नीति के तहत, स्थानांतरण के लिए संबंधित जिले में एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, डीआईईटी प्राचार्य, वित्त एवं लेखाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। स्थानांतरण केवल ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किया जाएगा। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक से 11 अप्रैल तक चलेगी। आवेदन करने के बाद शिक्षकों को अपने दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद संबंधित शिक्षकों को ओटीपी के माध्यम से स्थानांतरण की जोड़ी (पेयर) बनानी होगी। स्थानांतरण आदेश 15 मई को जारी होंगे और ग्रीष्मावकाश में कार्यमुक्ति दी जाएगी। नीति के तहत स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता नई तैनाती वाले जिले में सबसे नीचे मानी जाएगी। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, तो उसे स्थानांतरण का लाभ अनुशासनात्मक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मिलेगा। शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर सभी स्थानांतरण की जानकारी सात दिनों के भीतर अपडेट करनी होगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इस प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित करेगा।