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सहजनवां नगर पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने पुर्नमतगणना पर लगाई रोक

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सहजनवां। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव की पुनः मतगणना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अध्यक्ष संजू सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल है।
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नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए चार मई 2023 को मतदान हुआ था। मतगणना 13 मई को संपन्न हुई थी, जिसमें संजू सिंह ने बसपा प्रत्याशी लीलावती को हराया। हालांकि, लीलावती ने मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जुलाई 2023 में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपर जिला जज ने 14 अगस्त 2025 को पुनः मतगणना का आदेश दिया था और जिला निर्वाचन अधिकारी को एक महीने के भीतर इसे कराने के लिए कहा था। इसके खिलाफ संजू सिंह ने उच्च न्यायालय में रोक लगाने के लिए अपील दायर की। याची के अधिवक्ता विद्यानाथ शुक्ल ने अदालत में साक्ष्य पेश कर बताया कि पहले दिए गए आदेश में कानूनी कमियां थीं। इसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनः मतगणना पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संजू सिंह के समर्थकों ने इसे चुनावी जीत की पुष्टि बताया। वहीं, बसपा प्रत्याशी लीलावती ने अदालत के निर्णय का सम्मान करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने की बात कही। नगर पंचायत चुनावों में मतगणना विवाद के बाद यह मामला राजनीतिक और चुनावी हलकों में चर्चा का विषय बन गया था।
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