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Gorakhpur News: मांस-मछली विक्रेता और महेवा मंडी सचिव को नगर निगम ने दिया नोटिस

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शहर में एक भी मांस, मछली एवं मुर्गा बिक्री करने का लाइसेंस एफडीए से जारी नहीं
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गोरखपुर। शहर में संचालित एक भी मांस-मछली की दुकान के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लाइसेंस जारी नहीं है। ट्रांसपोर्टनगर महेवा मछली मंडी के मंडी सचिव को भी पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। कहा है कि महेवा मछली मंडी में बड़े पैमाने पर मछली का कारोबार हो रहा है, लेकिन किसी भी मछली विक्रेता ने नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया है। यह नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 426, 427, 428 (क) का उल्लंघन है।
दरअसल, नगर निगम मीट, मछली और मुर्गा की बिक्री करने वाले दुकानदारों को लाइसेंस के लिए एनओसी जारी करता है। मछली विक्रेताओं द्वारा न केवल खुले में मछली बेची जा रही है, बल्कि आसपास अत्यधिक गंदगी और दुर्गंध फैल रही है, जिससे गंभीर संक्रामक रोगों का खतरा निरंतर बना हुआ है। नोटिस में मंडी सचिव से मांग की गई है कि सभी मछली विकेताओं को नगर निगम से अतिशीघ्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के लिए आदेशित करें।
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उधर, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने पादरी बाजार, जेल बाइपास और फातिमा रोड मिला कर अप्रैल से अब मांस, मछली और मुर्गा बिक्री करने वाले 48 व्यापारियों को नोटिस देकर पशु क्रूरता निवरण अधिनियम 1960, पशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम 2001, एफएसएसएआई रेगुलेशन 2011 और नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 426,427,428,429, और 431 के उलंघन का नोटिस दिया है। निर्देशित किया कि तत्काल दुकानें बंद कर नगर निगम को अवगत कराए अन्थया नगर निगम नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
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अवैध रूप से हो रही बिक्री
शहर में मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री पूरी तरह अवैध रूप से हो रही है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अनुसार, किसी भी दुकानदार के पास वैध लाइसेंस नहीं है, न ही जिले में कोई भी स्लॉटर हाउस मौजूद है। नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डाॅ. रोबिन चंद्रा ने कहा कि बिना लाइसेंस और एनओसी के मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री करना अवैध है। लिहाजा ऐसे दुकानों का संचालन बंद कराया जाएगा।
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