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Gorakhpur News: छत पर मिला कबाड़ या टायर तो देना पड़ेगा पांच हजार जुर्माना

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मच्छर जनित रोगों के बचाव के लिए निगम ड्रोन से करेगा निगरानी
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छत के कबाड़ या टायर में पानी भरा मिलने पर होगी कार्रवाई
गोरखपुर। दुकान या घर की छत पर खाली बर्तन, कबाड़ या टायर मिलने पर नगर निगम पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाएगा। निगम छतों की निगरानी ड्रोन से करेगा। मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए निगम ने यह कदम उठाया है।
गोरखपुर जनपद मच्छर जनित रोगों के लिहाज से संवेदनशील है। मच्छर जनित बीमारियों के प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम ने लोगों के छतों की निगरानी करने का फैसला लिया है। घर की छत पर रखे पुराने सामान या टायर में पनपने वाले मच्छर कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। साथ ही डेंगू जैसी गंभीर बीमारी भी मच्छर जनित है। लोगों को हर साल डेंगू का प्रकोप झेलना पड़ता है। डेंगू के दुष्प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम ने अभी से कमर कस ली है। ऐसे में छत पर कबाड़ रखने वाले लोगों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
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अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि ड्रोन से निगरानी की जाएगी। साथ ही लोगों को अभी से जागरूक किया जा रहा है।

कूड़ा वाहन फैलाएंगे जागरूकता
नगर निगम मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस बार कूड़ा वाहनों से मुनादी भी कराएगा। साथ ही यह बताया जाएगा कि घर की छत पर कबाड़ में पानी एकत्र न होने दें। कूलर के पानी को सप्ताह में बदलें, गमले में पानी एकत्र न होने दें। नगर निगम इस बार ट्रांसपोर्ट नगर के साथ ही मैकेनिक की दुकानों की छत की निगरानी भी करेगा। छत पर लगी टंकियों पर ढक्कन नहीं मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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