गोरखपुर। राजस्व ग्राम जंगल सिकरी एवं खोराबार में जीडीए की तरफ से अधिग्रहित जमीन के लिए किसानों को 15 फीसदी ब्याज के साथ 48 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। जबकि, पहले इन्हें मात्र 16 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिल रहा था। इससे करीब 200 काश्तकारों को लाभ पहुंचेगा।
बृहस्पतिवार को जीडीए बोर्ड की बैठक में भी इस पर सहमति बनी थी। भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) ने 29 जनवरी को चंद्रभान सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और सुरेश पासवान व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मुकदमे की सुनवाई करते हुए काश्तकारों के हित में निर्णय दिया है। फैसले से दोनों राजस्व ग्राम की तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन से जुड़े 200 किसान लाभान्वित होंगे। पहले जब जमीनें अर्जित की गई तब किसानों को 16 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जा रहा था। इन किसानों की जमीनों पर खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना विकसित हो रही है।