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Gorakhpur News: बशारतपुर में नगर निगम की जमीन पर 15 लोगों का कब्जा, होगी कार्रवाई

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लोगों ने बना लिए हैं पक्की दुकानें और आवास, हटाए जाएंगे अवैध निर्माण
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गोरखपुर। बशारतपुर में नगर निगम की जमीन पर 15 लोगों ने कब्जा कर दुकान और आवास बना लिए हैं। वी मार्ट के भवन का कुछ हिस्सा भी इसी जमीन पर अवैध रूप से बना लिया गया है। नगर निगम कब्जेदारों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। सभी कब्जेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है।
बशारतपुर में नगर निगम की संपत्ति गाटा संख्या 2030 और 1231 पर स्थित अंबेडकर पार्क, सड़क की जमीन और बंजर भूमि पर कब्जे की शिकायत के बाद अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह की अगुवाई में टीम ने पैमाइश की। जांच में सामने आया कि अजय कुमार सिंह ने नगर निगम में इस जमीन की रजिस्ट्री के लिए कुछ धनराशि जमा कराई थी लेकिन जब रजिस्ट्री नहीं हुई तो उसने इसे आधार बनाकर सिविल कोर्ट में मामला दायर कर दिया। नगर निगम के अधिवक्ता की ओर से उचित पैरवी नहीं किए जाने के कारण कोर्ट ने जमीन की रजिस्ट्री अजय कुमार सिंह के नाम कर दी। यह घटना 2003-2004 की है। अब जाकर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। लापरवाही को देखते हुए नगर निगम ने संलिप्त अधिवक्ता को पैनल से हटा दिया है।
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इन 15 लोगों का है कब्जा
सुनीता देवी ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नगर निगम को पत्र भेजकर शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बशारतपुर अंबेडकर पार्क की पश्चिमी दीवाल तोड़कर एक व्यक्ति ने 14 फुट अंदर तक अवैध निर्माण कर लिया है। पैमाइश के दौरान पता चला कि 15 लोगों ने अवैध निर्माण कर दुकानें खोल ली हैं और ऊपर मकान बनाकर रह रहे हैं। इनमें जफर अली पुत्र मोहम्मद खलील, सुरेंद्र पुत्र मोहम्मद खलील, रविंद्र पुत्र राममूरत, जितेंद्र पुत्र राममूरत, रामपति पुत्र बीरबल, जोन्हिया देवी पत्नी रामानंद, तीरथ पुत्र फौजदार, महेंद्र पुत्र फौजदार, छेदीलाल पुत्र बहादुर, फूलबदन पुत्र रामअधार, अनंत पुत्र रामअधार, ओम प्रकाश पुत्र रामअधार, चंदर पुत्र फौजदार, वीरेंद्र पुत्र राममूरत, अशोक पुत्र फौजदार, अजय कुमार सिंह शामिल हैं।
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कोट...
सभी अवैध कब्जेदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस में स्पष्ट किया जाएगा कि यदि एक सप्ताह के भीतर कब्जा नहीं हटाया जाता, तो नगर निगम अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बाध्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखना है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।
- निरंकार सिंह, अपर नगर आयुक्त
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