मानचित्र की अनदेखी कर निर्माण कराने पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम ने शनिवार को मेडिकल कॉलेज रोड पर एचएन सिंह चौराहा के पास बन रहे व्यावसायिक कांप्लेक्स को सील कर दिया। इस कांप्लेक्स के मालिक रणधीर सिंह पर डीएम कोर्ट ने गैंगेस्टर की कार्रवाई करते हुए उनकी 64 करोड़ की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दे रखा है।
जानकारी के अनुसार आदेश की अनदेखी कर कांप्लेक्स का निर्माण चल रहा था। जीडीए से मानचित्र पास कराया गया था, लेकिन शिकायत पर हुई जांच में पता चला कि निर्माण मानचित्र के विपरीत हो रहा है। जिस पर प्राधिकरण की टीम ने शनिवार की दोपहर उसे सील कर दिया। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण हो चुका है, जबकि शनिवार को सीलिंग की कार्रवाई तक द्वितीय तल पर भी छत लगाने के लिए शटरिंग का काम पूरा किया जा चुका था।
बता दें कि डीएम कोर्ट की तरफ से रणधीर सिंह की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है। इसमें बशारतपुर स्थित जमीन एवं उसपर निर्मित दुकान, होटल, रेस्त्रां, मैरेज हॉल रुद्रालान, सैलून को भी कुर्क किया गया है। डीएम की ओर से अंतिम रूप से संपत्तियां कुर्क करने के आदेश के बावजूद तहसील ने लापरवाही की, जिससे निर्माण कार्य लगातार जारी रहा।
इस संबंध में तहसीलदार बृजमोहन शुक्ल का कहना है कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनके प्रपत्र जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। चर्चित मामला होने के कारण जब्तीकरण के आदेश के बावजूद जब निर्माण कार्य जारी रहा तो कई लोगों की ओर से इसकी शिकायत प्रशासन एवं जीडीए में की गई। सहायक अभियंता आरके शाही के नेतृत्व में जीडीए की टीम शनिवार को मौके पर पहुंची और कांप्लेक्स को सील कर दिया।
जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत पर टीम ने जांच की तो पता चला कि मानचित्र के विपरीत निर्माण कराया जा रहा था। इसपर टीम ने व्यावसायिक कांप्लेक्स को सील कर दिया है।