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Gorakhpur News: कोर्ट के आदेश पर दीवान और सिपाही पर एफआईआर

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पिपराइच इलाके का मामला, शिकायत पर पीड़ित का ही चालान करने का आरोप
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पिपराइच। थाना क्षेत्र के ग्राम नैईयापार निवासी प्रद्युम्न कुमार की याचिका पर विशेष एससी/एसटी न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने दीवान और सिपाही के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वादी के अनुसार, नौ नवंबर 2025 को घर के पास नाली निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। आरोप है कि मौके पर पहुंचे दीवान संतोष कुमार मौर्य और सिपाही आनंद स्वरूप ने दोनों पक्षों की बात सुनने के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की। विरोध करने पर मारपीट की गई और महिलाओं के साथ अभद्रता और लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया।
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प्रद्युम्न कुमार का आरोप है कि जब उन्होंने थाने में शिकायत की तो कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया। बाद में अधिकारियों से शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने छह फरवरी 2026 को विशेष न्यायालय में याचिका दाखिल की। थाना प्रभारी विवेक त्रिवेदी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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