गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने आवंटित आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के बकायेदारों को राहत देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना-2026 लागू कर दी है। यह योजना शनिवार से प्रभावी होगी और इसके तहत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदन करने के लिए तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है।
जीडीए सचिव पुष्पराज सिंह के अनुसार, शासन की ओर से विकास प्राधिकरणों की आवासीय व व्यावसायिक श्रेणी की संपत्तियों, सरकारी संस्थाओं, केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, स्कूलों और चैरिटेबल संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों पर बकाया धनराशि के निस्तारण के लिए यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत बकायेदारों को साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी, जबकि किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा।
जीडीए की ओर से शनिवार को कार्यालय परिसर के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सूर्य विहार आवासीय योजना में विशेष शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। प्राधिकरण ने सभी बकाएदार आवंटियों से अपील की है कि वे शिविर में उपस्थित होकर ओटीएस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बकाया राशि का भुगतान निर्धारित समय में करें। समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर संबंधित अधिनियमों के तहत वसूली की कार्रवाई के साथ-साथ आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।