-अपंजीकृत कोचिंग पर होगी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर शासन को भेजी जाएगी संस्तुति
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। जनपद में चल रहे कोचिंग संस्थानों को अब पंजीयन कराना अनिवार्य हो गया है।
जिन्होंने अब तक अपनी कोचिंग का पंजीकरण नहीं कराया है, वे किसी भी कार्य दिवस में दाऊदपुर स्थित कार्यालय में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक उपस्थित होकर पंजीकरण आवेदनपत्र प्राप्त कर पंजीकरण करा लें। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने सभी कोचिंग संचालकों को कहा है कि
जिन कोचिंग संस्थाओं की पंजीकरण अवधि तीन वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हें तत्काल नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कोचिंग संचालन में किसी सरकारी या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था के शिक्षक अथवा कर्मचारी का सहयोग न लिया जाए और नॉन-स्कूलिंग छात्र-छात्राओं को पढ़ाया न जाए। नियम उल्लंघन की शिकायत मिलने पर कोचिंग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।