शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का शहर के प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश का कार्यक्रम जारी हो गया है। तीन चरणों में आवेदन दस जून तक किए जा सकते हैं। नगर के विद्यालयों में दाखिले के लिए ऑनलाइन और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में दाखिले के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी और कक्षा एक में सीट के सापेक्ष 25 फीसदी मुफ्त दाखिला अलाभित समूह और दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को देने का प्रावधान है। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में दो मार्च से 26 मार्च तक आवेदन किए जा सकते हैं। सत्यापन 30 मार्च तक व दाखिले के लिए लाटरी 31 मार्च को निकाली जाएगी। पहले चरण में चयनित बच्चों का दाखिला पांच अप्रैल तक कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं द्वितीय चरण में चार अप्रैल से 24 अप्रैल व तृतीय चरण में चार मई से 10 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं।
उन्होेंने बताया कि द्वितीय चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 11 मई तक व अंतिम चरण में चयनित बच्चों का दाखिला 15 जुलाई तक कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।