कुशीनगर में 12 अप्रैल 2015 में रामकोला के तत्कालीन विधायक और वर्तमान में गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अतुल सिंह पर हाटा कोतवाली में दर्ज केस वापस होगा।
बुधवार को विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) कुशीनगर ने इसे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया। नेशनल हाइवे स्थित कसया-गोरखपुर मार्ग जाम कर धरना प्रदर्शन करने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब यह मुकदमा विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) के न्यायालय में चल रहा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जीपी यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर लोक अभियोजन के तौर पर उन्हें अतुल सिंह पर दर्ज मुकदमा वापस कराने के लिए सरकार की तरफ से आदेशित किया गया था।
25 जनवरी को इस मुकदमे में सुनवाई हुई थी। परिस्थितियों, विधिक उपबंधों तथा अनुसचिव उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) एवं विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) शालिनी सागर ने बुधवार को मुकदमा वापस लिए जाने की अनुमति दे दी।