केवल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ही होगा उपयोग
अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ही उपयोग होना है। व्यावसायिक वाहनों के लिए एक सितंबर से ही यह नियम लागू भी हो चुका है। अन्य वाहनों के लिए समय सीमा निर्धारित है। अप्रैल 2019 से नई गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही लग रहे हैं। पुराने वाहनों पर लगे नंबर प्लेट को भी बदलवाने की समय सीमा निर्धारित हो चुकी है।
नंबर के अलावा कुछ भी लिखना नियम विरुद्ध
वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा और कुछ भी लिखना नियम विरुद्घ है। गाड़ी के किसी भी हिस्से पर पद, व्यवसाय, संगठन आदि का नाम भी लिखवाना गलत है। इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना का प्रावधान है।
एआरटीओ प्रशासन श्यामलाल ने कहा कि वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर सबसे अधिक शिकायतें हैं। हर महीने औसतन 60 से 70 चालान केवल गलत नंबर प्लेट के मामले में ही होता है। व्यावसायिक वाहनों के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागू है। आईटीएमएस के विशेषज्ञों से बात कर इस समस्या का समाधान कराया जाएगा।
यातायात एसपी एमपी सिंह ने कहा कि वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। आईटीएमएस की व्यवस्था शुरू होने से पहले सभी पहलुओं पर विचार विमर्श कर उनका उपाय खोजा जाएगा। जिनके नंबर प्लेट ठीक नहीं होंगे, अथवा गाड़ी पर नियम विरुद्घ तरीके से कोई उपकरण लगा पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी।