त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दो मई को होने वाली मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर प्रशासन का जोर है। मतगणना स्थल को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन ने वहां आने वाले प्रत्याशियों एवं एजेंटों से कोविड 19 निगेटिव होने का प्रमाण पत्र मांगा है।
दो मई को सुबह आठ बजे से मतगणना होगी। उससे 72 घंटे पहले की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, उससे पुरानी रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। उधर, जिले के सभी ब्लॉकों पर मतगणना की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने प्रत्याशियों से अपील की है कि वे अपनी एवं एजेंट की जांच करा लें। उन्होंने बताया कि बिना रिपोर्ट के मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
29 से बनेगा मतगणना एजेंट का पास
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना एजेंट के लिए 29 एवं 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक ब्लॉक कार्यालयों से पास जारी किया जाएगा। सभी रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर इस दौरान कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार हर प्रत्याशी के लिए एक मतगणना टेबल पर एक एजेंट का पास जारी होगा। जिला पंचायत सदस्य पद की मतगणना के लिए न्याय पंचायतवार एक टेबल निर्धारित है।