बैंक से दस्तावेज प्रमाणित होने के बाद सहायक आयुक्त ईपीएफओ या दूसरे अधिकारी राशि के हिसाब से खातों से निकासी या खाता ट्रांसफर की मंजूरी देंगे। 50 हजार रुपये से ज्यादा राशि होने पर पैसा सहायक आयुक्त की मंजूरी के बाद निकलेगा या ट्रांसफर होगा। 25 हजार रुपये से ज्यादा और 50 हजार रुपये से कम राशि होने पर फंड ट्रांसफर या विड्रॉल की मंजूरी अकाउंट ऑफिसर दे सकेंगे। अगर राशि 25 हजार से कम है तो इस पर डीलिंग असिस्टेंट मंजूरी दे सकेंगे।
इनमें से कोई एक दस्तावेज जरूरी
आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशनकार्ड, पेनकार्ड
गोरखपुर क्षेत्र के भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी आयुक्त मनीष मणि ने बताया कि कंपनी बंद होने के कारण खाताधारक को पीएफ के पैसों को निकालने में दिक्कत आती है। ऐसे में बैंक की मदद से खाताधारक अपने दस्तावेज की जांच कराकर निष्क्रिय खातों में फंसे पीएफ के पैसों को आसानी से निकाल सकते हैं।