फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गोरखपुर: युवक की हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, 26 नवंबर हुई थी वारदात

Thu, 10 Feb 2022 12:59 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

बीते 26 नवंबर को वादिनी के ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा। उन्होंने भाई अविनाश जायसवाल को इसकी जानकारी दी, तो वह अपने मित्र विशाल के साथ वादिनी के ससुराल आया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

गोरखपुर शहर के गंगेज चौक पर 26 नवंबर की शाम चाकू मारकर हुई हत्या के मामले में आरोपी दंपती की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि वादिनी नेहा जायसवाल राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर की निवासी हैं। उन्हें पति अजय जायसवाल, सास सुभद्रा देवी व ससुर मधुसूदन जायसवाल दहेज के लिए घर से निकाल दिए थे। उन्होंने घरेलू हिंसा का मुकदमा किया था।

पक्ष में फैसला आने पर पुलिस ने वादिनी को ससुराल वाले घर में रखवा दिया। बीते 26 नवंबर को वादिनी के ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा। उन्होंने भाई अविनाश जायसवाल को इसकी जानकारी दी, तो वह अपने मित्र विशाल के साथ वादिनी के ससुराल आया। पति अजय ने अविनाश पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया।
विज्ञापन


बीच बचाव कर रहे विशाल को मधुसूदन जायसवाल ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान अविनाश की मौत हो गई। इस मामले में पति अजय जायसवाल के अलावा सास सुभद्रा देवी व ससुर मधुसूदन जायसवाल के खिलाफ भी केस दर्ज है। आरोपी सुभद्रा और मधुसूदन ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।
विज्ञापन


 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें