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Gorakhnath Mandir Attack: मुर्तजा को लेकर लखनऊ गई एटीएस टीम, आज कोर्ट में होगी पेशी

Mon, 25 Apr 2022 11:46 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों अनिल पासवान और गोपाल गौड़ पर आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने बांके से जानलेवा हमला किया था। गोरखनाथ थाने में मुर्तजा के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा डालने, धार्मिक भावना भड़काने, 7 सीएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
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पुलिस हिरासत में आरोपी मुर्तजा। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गोरखपुर जिला कारागार से गोरखनाथ मंदिर में हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस की टीम सोमवार की सुबह लखनऊ लेकर रवाना हो गई। दोपहर में उसे लखनऊ की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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बता दें कि गोरखनाथ थाने में दर्ज हुए हत्या की कोशिश, धार्मिक भावना भड़काने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के मुकदमे में एटीएस ने यूएपीए (गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) की धारा बढ़ाई गई है। 16 अप्रैल को एसीजेएम कोर्ट ने केस को लखनऊ की विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

यह हुआ था
तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों अनिल पासवान और गोपाल गौड़ पर आरोपी मुर्तजा अब्बासी ने बांके से जानलेवा हमला किया था। गोरखनाथ थाने में मुर्तजा के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा डालने, धार्मिक भावना भड़काने, 7 सीएलए एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
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चार अप्रैल को उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर मांगा था, जिसके बाद 11 अप्रैल तक के लिए रिमांड मिला था। पांच अप्रैल से केस एटीएस को ट्रांसफर हो गया। 11 अप्रैल को एटीएस ने उसे कोर्ट में पेश किया, साथ ही रिमांड और बढ़ाने की मांग की इसके बाद कोर्ट ने पांच दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी। इसी के साथ एटीएस को मुर्तजा 16 अप्रैल तक रिमांड पर मिल गया था।

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