गोरखपुर। दहेज हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के बेसहनी निवासी अभियुक्त विरेंद्र कुमार गुप्ता को सात साल के कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं अतुल शुक्ला का कहना था कि वादी जयप्रकाश गुप्ता गोला थाना क्षेत्र के गेनुवाडीह का निवासी है।उसने अपनी लड़की संजू गुप्ता की शादी 24 मई 2014 को अभियुक्त विरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ की थी और विदाई चार दिन बाद 28 मई 2014 को किया था। विदाई के समय ही अभियुक्त और उसके परिवार वाले दो लाख रुपया अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। किसी तरह वादी उन्हें समझा बुझा कर अपनी लड़की की विदाई किया। विदाई के बाद से ही अभियुक्त वादी की लड़की को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारता पीटता और प्रताड़ित करता। 21 फरवरी 2016 को अभियुक्त ने वादी की लड़की संजू को जला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।