मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एमपी मौर्या ने बताया कि 25 जुलाई तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।
दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्थानीय स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपये तक के लिए ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदनकर्ता की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं पॉलिटेक्निक या आईटीआई उत्तीर्ण तथा खादी ग्रामोद्योग से प्रशिक्षण प्राप्त एवं पूर्व से कार्यरत परंपरागत कारीगर को चयन में वरीयता मिलेगी।
आरक्षित वर्ग को पांच प्रतिशत राशि का करना होगा अंशदान
सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं के लिए) को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। बैंक से प्राप्त कुल पूंजीगत ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को चार प्रतिशत ब्याज के अलावा शेष ब्याज जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को कुल पूंजीगत ऋण पर पांच वर्षों तक संपूर्ण ब्याज का भुगतान, विभाग द्वारा संबंधित बैंक शाखा को किया जाएगा।
इस वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मौर्या ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक पात्र नये उद्यमी या लाभार्थी वे htpp;//cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर 25 जुलाई शाम पांच बजे तक विभिन्न दस्तावेजों की अपलोडिंग सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन फार्म की प्रिंटेड प्रति के साथ ही समस्त दस्तावेजों की प्रतियां अनिवार्य रूप से 27 जुलाई तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना होगा।
इन नंबरों पर फोन कर हासिल कर सकते हैं जानकारी
05512201570, 9450885941, 9839634693 एवं 9839450978