फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Marriage Guidelines: शादियों को लेकर प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, अब बैंड वाले भी बनेंगे 'बराती'

Mon, 23 Nov 2020 09:09 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देख एक बार फिर शारीरिक दूरी, मास्क आदि को लेकर सख्ती शुरू हो गई है।  मांगलिक कार्यों समेत अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में फिर से पाबंदी लगाई जा रही है। शादी-विवाह, तिलक समेत सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में अब संख्या 200 से घटाकर फिर से 100 कर दी गई है।

विज्ञापन


यही नहीं अगर शादी में बैंड बाजा लेकर जा रहे हैं तो उसमें शामिल लोग भी इसी 100 की संख्या में गिने जाएंगे। डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि कुल संख्या मिलाकर 100 ही होनी चाहिए। अब वर, वधु पक्ष के साथ ही बैंड बाजा, रोड लाइटवाले सभी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। विवाह घरों, होटलों की निगरानी कराई जाएगी। समय-समय पर मजिस्ट्रेट व पुलिस की टीम औचक निरीक्षण करेगी इस दौरान कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल के निर्देशों की अनदेखी मिली तो संबंधित पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि सभी तरह के कार्यक्रमों में सभी को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है। विवाह घरों को मुख्य द्वार से लेकर जगह-जगह सैनिटाइजर रखना होगा और दो गज की दूरी सुनिश्चित करानी होगी।


 

Trending Videos
विज्ञापन

बैंड बाजा के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं

सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 100 करने के साथ ही बैंड बाजा के प्रयोग पर भी प्रतिबंध की बात प्रसारित होने से तमाम लोग परेशान हो उठे। जिनके घर शादी है वे बैंड बाजा वालों को फोन करने लगे तो बैंड बाजा वाले अपने एसोसिएशन के जरिए प्रशासन से संपर्क साधने में जुट गए।

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि बैंड बाजा, डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध में प्रशासन को काई निर्देश या सर्कुलर नहीं मिले हैं। सिर्फ, यह ध्यान रखना होगा कि शादी में जो 100 की संख्या तय की गई है, बैंड बाजों वालों की संख्या भी उसी में गिनी जाएगी।  इसी तरह उन्होंने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों व पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी विवाह घरों आदि की निगरानी की जाएगी। टीम समय-समय औचक निरीक्षण कर जांच करेगी।  संख्या अधिक मिली तो एफआइआर दर्ज कराने के साथ जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। लोगों से अपील है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। मास्क और दो गज दूरी का पूरी तरह पालन करें।
 
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें