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गोरखपुर: सेवानिवृत्त होने से पहले दरोगा ने की ऐसी गलती, अब एडीजी ने रोक दी पेंशन

Tue, 10 Aug 2021 03:12 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

गैंगस्टर की कार्रवाई कर पूर्व पार्षद की अवैध संपत्ति को जब्त करने का एडीजी ने दिया आदेश
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : iStock
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विस्तार
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गोरखपुर जिले के खजनी की जिस महिला की संपत्ति को भूमाफिया पूर्व पार्षद रविंद्र निषाद ने कब्जा करने की कोशिश की थी और एडीजी ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया था, उस मामले में भी दरोगा ने बड़ा खेल कर दिया। खजनी थाने में तैनात दरोगा प्रदुमन सिंह ने सेवानिवृत्त होने के 3 दिन पहले सभी गंभीर धाराओं को हटाकर चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

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महिला के दोबारा पेश होने के बाद एडीजी ने जब इसकी जांच कराई तो पता चला फिर पूरे मामले में फेल हो चुका है। नाराज एडीजी ने इस मामले में धारा को फिर से बढ़ाने के साथ ही रिटायर्ड दरोगा के पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सभी लाभ पर रोक लगा दिया है। इसके साथ ही पूर्व पार्षद रविंद्र ने दास के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उसकी अवैध संपत्ति को जब्त करने का निर्देश जारी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, खजनी इलाके की रहने वाली अनीता ने कुछ महीने पहले एडीजी से मुलाकात कर बताई थी कि पूर्व पार्षद निषाद उसकी संपत्ति को कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए वह दीवार तोड़ दी गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद एडीजी के आदेश पर इस मामले में रविंद्र निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई थी।
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जब तक आप शुरू की नजर उस पर पड़ी रही तब तक तो कार्रवाई चलती रही लेकिन बाद में धीरे से विवेचक ने रिटायर्ड होने के 3 दिन पहले ही पूरे मामले में खेल कर हत्या की कोशिश गैंगेस्टर भूमाफिया जैसे गंभीर धाराओं को हटाकर चार्जशीट भी दाखिल कर दी। पीड़िता ने दोबारा जब एडीजी से मुलाकात की तो मामला खुल कर सामने आया है।

एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि रिटायर्ड दरोगा के पेंशन सहित अन्य मिलने वाले लाभ को रोककर विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है इसके अलावा पूर्व पार्षद के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया गया है।

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