गोरखपुर। लापरवाहीपूर्वक इलाज से महिला की मौत के मामले में कोर्ट में डॉ. दिनेश निषाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने मोतीराम अड्डा स्थित विमल लाइफ केयर फालिज हॉस्पिटल के डॉक्टर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष खोराबार को दिया है।
वादी राम गोविंद, जो गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम चड़ेरिया के निवासी हैं। उन्होंने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनकी पत्नी सरिता को पैरों में झुनझुनाहट और सुन्नपन की समस्या थी। इलाज के लिए वह पहले सदर अस्पताल गए थे। इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति मिला, जिसने बताया कि इस बीमारी का इलाज मोतीराम अड्डा स्थित विमल लाइफ केयर फालिज हॉस्पिटल के डॉ. दिनेश निषाद कर सकते हैं। जानकारी पर वे अस्पताल पहुंचे।
आरोप है कि डॉ. दिनेश निषाद ने अपने एक सहयोगी को बुलाकर छह हजार रुपये जमा कराए और एक्यूपंक्चर विधि से इलाज शुरू किया। लगभग 40 से 45 मिनट तक चले इलाज के बाद डॉक्टर और उनके सहयोगी ने महिला को कमर और हाथ में इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस को डॉ. दिनेश निषाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना करने का निर्देश दिया है।