अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने हत्या के आरोपी राहुल चौधरी उर्फ शैलेष निवासी पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल बिहुली की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। आरोपी अब जेल में ही रहेगा।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी हरिश्चंद्र चिलुआताल थाना क्षेत्र के विशुनपुर टोला रामनगर का निवासी है। 28 नवंबर 2021 को उसका लड़का रोहित सिंह उर्फ राहुल गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित रिमझिम मैरेज हाल दस नंबर बोरिंग साकेतपुरी कालोनी में लड़की पक्ष से गया था।
रात 10.30 बजे पुलिस प्रशासन ने आकर डीजे बंद करा दिया। जिसको लेकर बरात पक्ष से आए आरोपी राहुल चौधरी अपने छह साथ साथियों के साथ डीजे आपरेटर से विवाद करने लगे। जिसपर वादी का लड़का आया और डीजे आपरेटर और बराती पक्ष के लोगों को वहां से हटा दिया।
इसी बात की रंजिश को लेकर आरोपी राहुल चौधरी अपने साथियों के साथ रात 12.25 बजे जब वादी का लड़का उसके चाचा धर्मेंद्र व चचेरे भाई ऋषभ सिंह घर के लिए चले तो एक न्यूरोलाजी सेंटर के पास आरोपी राहुल चौधरी, शैलेंद्र चौधरी ने अपने साथियों के साथ पीछे से वादी के लड़के रोहित के सिर पर ईट से वार किया तथा धर्मेंद्र व ऋषभ सिंह को भी पीटा, जिससे रोहित की मौके पर ही मौत हो गई और धर्मेंद्र को गंभीर चोटे आई।