गोरखपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मोहद्दीपुर स्थित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण खंड तृतीय के अधिशासी अभियंता के खिलाफ निर्णय दिया है कि वह उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी को 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 3000 रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान करें।
जानकारी के मुताबिक नंदानगर दरगहिया मैया टोला निवासी उपभोक्ता कैलाश त्रिपाठी की ओर से एडवोकेट बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव और एडवोकेट ऋषि श्रीवास्तव ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश अस्थाना एवं सदस्य कृष्णा नंद मिश्र के यहां पीवीवीएनएल के खिलाफ शिकायत की थी। वकीलों ने आयोग को जानकारी दी कि कैलाश त्रिपाठी ने पीवीवीएनएल, विद्युत वितरण खंड तृतीय से एक घरेलू कनेक्शन लिया था। यह कनेक्शन कैलाश त्रिपाठी की पत्नी शांति देवी के नाम से है। उपभोक्ता बिलों का नियमित भुगतान करता था। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने कनेक्शन को अपने नाम से कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जो स्वीकार नहीं किया गया। 17 अक्तूबर 2017 को उपभोक्ता ने विपक्षी को प्रार्थना पत्र दिया कि उसका कनेक्शन घरेलू है लेकिन विपक्षी द्वारा उसको वाणिज्यिक कनेक्शन का बिल भेजा जा रहा है। जिससे उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पा रहा है।