- वृद्धा पेंशन के लिए 22 हजार आवेदनों को अभिलेखों की कमी के कारण किया गया वापस, परिवार रजिस्टर की नकल लगाना अनिवार्य
गोरखपुर। समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब सभी आवेदनों के साथ परिवार रजिस्टर की नकल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि मान्य नहीं होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परिवार रजिस्टर की प्रति और निर्धारित आयु प्रमाणपत्र संलग्न होने पर ही आवेदन को पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा निरस्त किया जा सकता है। करीब 22 हजार आवेदनों को अभिलेखों की कमी के कारण वापस भी कर दिया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना समेत विभाग की ओर से संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया के नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब आधार कार्ड पर अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयु प्रमाण के लिए हाईस्कूल प्रमाणपत्र अथवा अन्य शैक्षणिक अभिलेख, जिनमें जन्मतिथि दर्ज हो, प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा शासन की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र और परिवार रजिस्टर की नकल भी मान्य दस्तावेजों में शामिल की गई है। दस्तावेजों की कमी और निर्धारित प्रारूप के अभाव में बड़ी संख्या में आवेदन अपूर्ण पाए गए हैं। इसी कारण जिले में अब तक वृद्धा पेंशन के लिए करीब 22 हजार आवेदनों को वापस किया जा चुका है। ऐसे में लाभार्थियों को आवेदन करने से पहले अपने सभी अभिलेखों की जांच कर लेनी चाहिए।