नगर निकाय चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार या सभाओं में मौजूद रहने वाले कार्यकर्ताओं को चाय-समोसा खिलाया तो 15 रुपये और लग्जरी गाड़ी से प्रचार करने निकले तो प्रत्याशियों के खाते में रोजाना के चार हजार रुपये के हिसाब से चुनावी खर्च जुड़ेगा। चुनावी प्रचार प्रसार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और खाद्य सामग्रियों के लिए जिला प्रशासन ने रेट तय कर दिया है।
इसी रेट के हिसाब से प्रत्याशियों को अपने खर्च का ब्यौरा व्यय समिति के पास जमा करना होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जेएन मौर्य ने बताया, चुनाव में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के रेट सभी राष्ट्रीय, राज्यीय दलों के साथ मीटिंग के बाद तय किए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार-प्रसार में व्यय-प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के दरों के संबंध में समिति द्वारा रेट का निर्धारण किया गया है।
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खर्च की सीमा
मेयर- 40 लाख
पार्षद- तीन लाख रुपये
नगर पंचायत अध्यक्ष- 2.5 लाख रुपये
नगर पंचायत सदस्य - 50 हजार रुपये