शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के निजी स्कूलों में होने वाले दूसरे चरण के निशुल्क प्रवेश की आवेदन समय सीमा को बढ़ाकर 10 जून तक कर दिया है। पहले 25 अप्रैल आखिरी तिथि थी। जिसके लिए 1801 लोगों ने आवेदन किया था। नए कार्यक्रम के मुताबिक 11 और 12 जून को दस्तावेजों का सत्यापन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराया जाएगा। 13 जून को लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। 30 जून तक चयनित विद्यालय में प्रवेेश प्रक्रिया को पूरा करने का समय निर्धारित है।
2196 विद्यार्थियों का पहले चरण में हुआ चयन
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पहले चरण में लॉटरी के माध्यम से 2196 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। स्कूल बंद होने की वजह से इनके प्रवेश की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। मगर सामान्य हालात होने पर उन्हें नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आवंटन पत्र हासिल कर चयनित स्कूल में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।