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The Indrani Mukerjea Story: सीबीआई की याचिका खारिज, जांच एजेंसी ने की थी प्रसारण पर रोक लगाने की मांग

Tue, 20 Feb 2024 05:51 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

अप्रैल 2012 में इंद्राणी उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में शीना की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शीना बोरा इंद्राणी की बेटी थी।
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द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रुथ - फोटो : Social media
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विस्तार
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मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को इंद्राणी मुखर्जी पर बनी डॉक्यू सीरीज पर रोक लगाने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। हाल ही में जांच एजेंसी ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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कोर्ट ने कही यह बात
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसपी नाइक-निंबालकर ने कहा कि अदालत के पास प्रसारण रोकने की अंतर्निहित शक्ति नहीं है। साथ ही, अदालत ने जांच एजेंसी को जरूरी होने पर उचित मंच से संपर्क करने के लिए भी कहा। डॉक्यू-सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: द बरीड ट्रुथ' 25 वर्षीय शीना बोरा के लापता होने की कहानी बयां करती है। इसका प्रीमियर 23 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला है।
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सीबीआई ने दायर की थी याचिका
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सी जे नंदोडे के जरिए दायर किए गए आवेदन में जांच एजेंसी की ओर से अदालत से कहा था कि आरोपी व्यक्तियों और मामले से जुड़े लोगों के इस डॉक्यू सीरीज में फीचर होने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किए जाए, जब तक की इस केस का ट्रायल पूरा न हो जाए।
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2012 में हुई थी हत्या
अप्रैल 2012 में इंद्राणी उसके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में शीना की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। शीना बोरा इंद्राणी की बेटी थी। हत्या के बाद उसके शव को रायगढ़ जिले के जंगल में जला दिया गया था। हत्या पर खुलासा साल 2015 में हुआ था। जिसके बाद इंद्राणी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, मई 2022 में उन्हें जमानत दे दी गई थी। मामले के अन्य आरोपी राय, खन्ना और पीटर मुखर्जी भी जमानत पर हैं।
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