बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी कर कमाल आर खान की याचिका पर जवाब मांगा है। जिसमें केआरके द्वारा निचली अदालत के अंतरिम आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया था। जिसमें केआरके पर सलमान, उनकी फिल्मों या कंपनी पर किसी भी तरह का बयान देने पर रोक लगाई गई थी। इस मामले में गुरुवार को जस्टिस एएस गड़करी की बेंच ने सलमान खान, उनकी प्रोडक्शन कंपनी और कई सोशल मीडिया इंटरमिडिएट्रीज को नोटिस भेजा है, जिसके जरिए उनसे केआरके की याचिका पर जवाब मांगा है।
दरअसल सलमान खान द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में कोर्ट ने कुछ महीने पहले अंतरिम आदेश पारित किया था। सिटी सिविल कोर्ट के जज सीवी मराठे ने कहा था, 'प्रतिष्ठा और सम्मान अच्छे व्यक्ति के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के समान है।' इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता और फिल्म क्रिटिक केआरके को सलमान खान के खिलाफ कोई वक्तव्य, वीडियो, पोस्ट या अभद्र कंटेंट बनाने के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया था। केआरके इसी याचिका के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे।
कमाल खान ने अपनी याचिका में कहा था कि एक दर्शक को किसी फिल्म या उसके पात्रों के बारे में टिप्पणी करने से रोका नहीं जा सकता है। केआरके ने कहा कि निचली अदालत को इस तरह का व्यापक आदेश नहीं देने चाहिए। अदालत उन्हें सलमान खान के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोक सकती है, लेकिन उनकी फिल्मों की निष्पक्ष आलोचना पर रोक नहीं लगा सकती है।
बता दें, केआरके ने सलमान खान को काफी खरी खोटी सुनाई थी और उनकी फिल्म 'राधे' का निगेटिव रिव्यू भी किया था। सिर्फ यही नहीं केआरके ने सलमान पर कई व्यक्तिगत आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद सलमान खान की टीम ने केआरके पर मानहानि का दावा ठोक दिया था।