पिछले साल जून में सिंगल जज बेंच ने जूही चावला की 5G टेक्नोलॉजी लागू किए जाने से पहले इंसानों और पशु-पक्षियों पर इसके असर की जांच की मांग वाली याचिका को पब्लिसिटी पाने का स्टंट बताया था।
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने अभिनेत्री जूही चावला और दो अन्य के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली है। डीएसएलएसए ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को इसकी सूचित देते हुए कहा है कि चूंकि जूही स्वेच्छा से समिति के लिए प्रचार करने के लिए सहमत हुई हैं, ऐसे में वे इस याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।
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बता दें, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस एसोसिएशन ने कोर्ट में जूही के खिलाफ याचिका लगाई थी कि 7 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जुर्माने की रकम जमा नहीं की है, जिसे उन्हें 7 दिन के अंदर भरना था।
बता दें, 5जी मामले में जूही के अलावा दो और लोगों पर 20 लाख रुपये के जुर्माने को घटाकर 2 लाख किया गया था। कोर्ट ने जुर्माना घटाने को लेकर यह शर्त रखी थी कि सेलेब्रिटी होने के नाते वे समाज की भलाई के लिए कुछ काम करेंगी तब उनका जुर्माना माफ किया जाएगा।
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यह था पूरा मामला
पिछले साल जून में सिंगल जज बेंच ने जूही चावला की 5G टेक्नोलॉजी लागू किए जाने से पहले इंसानों और पशु-पक्षियों पर इसके असर की जांच की मांग वाली याचिका को पब्लिसिटी पाने का स्टंट बताया था। कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए केस खारिज कर दिया था।