आर शरतकुमार, राधिका शरतकुमार
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बता दें कि एक कंपनी में आर शरतकुमार, राधिका शरतकुमार और लिस्टिन स्टीफन साझेदार हैं, जिसका नाम ‘मैजिक फ्रेम्स’ है। फिल्मों के लिए निधि देने वाली संस्था ‘रेडियेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के अनुसार जिक फ्रेम्स कंपनी ने डेढ़ करोड़ रुपये लिए थे। अभिनेता की कंपनी ने उनके पैसे नहीं चुकाए हैं।
इसके बाद अभिनेता ने कंपनी से 50 लाख रुपये का ऋण लिया था, जिसके बदले में उन्होंने चेक दिया। बैंक में चेक लगाए गए तो सभी चेक बाउंस हो गए। कंपनी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चेन्नई में मामले की सुनवाई के दौरान विधायकों-सांसदों की एक विशेष अदालत ने तीनों को एक साल की कैद की सजा सुनाई है।
इसके अलावा कोर्ट ने राधिका के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अधिवक्ता अबुदू कुमार राजारत्नम द्वारा दो मामलों की शिकायत पर सुनवाई हुई। मैजिक फ्रेम्स कंपनी, शरतकुमार और राधिका के अलावा लिस्टीन स्टीफन के मामले में सुनवाई हुई।