बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तों को भी रखा है। इन शर्तों के अनुसार आर्यन किसी दूसरे आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं करेगा और आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा। यहां तक की माडिया में कोई बयान नहीं देगा।
आर्यन खान को कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि अगर वह मुंबई से भी बाहर जाता हैं तो इसकी जानकारी केस जुड़े अधिकारियों को बतानी होगी। अगर वह कोर्ट की शर्तों को नही मानता तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।